
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मिली राहत, HC ने सुनाया यह फैसला
चंडीगढ़
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ लंबित या दर्ज होने की संभावना वाले सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक को 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने कहा है कि 10 सितंबर, 2021 का अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सैनी को फरवरी, 2022 तक किसी भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी, जहां उनके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है, लेकिन उन्हें पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। ये आदेश सैनी द्वारा 2018 में दायर एक याचिका पर पारित किए गए थे। जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज किसी भी मामले की जांच सीबीआई या पंजाब के बाहर किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को न केवल उसके खिलाफ सभी मामलों में जांच पर बल्कि सभी पंजीकृत या दर्ज होने की संभावना वाले मामलों में आगामी फरवरी माह में चुनाव संपन्न होने तक गिरफ्तारी पर भी स्पष्ट रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गिरफ्तारी राजनीतिक चाल हो सकती है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने जोर देकर कहा था कि वह पंजाब पुलिस के अधिकारियों द्वारा अदालत से आगे निकलने की कोशिश में दिखाए गए साहस से अवगत हैं अपने 46 पन्नों के फैसले में न्यायमूर्ति सांगवान ने कहा था कि यह आदेश राजनीतिक आधार पर पंजाब सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को असाधारण परिस्थितियों और कठिनाइयों का मामला मानते हुए पारित किया जा रहा है। उनके वकील ने याचिकाकर्ता के खिलाफ राज्य में सत्ता में राजनीतिक दल की ओर से द्वेष, दुर्भावना और गलत मंशा के कारण आपराधिक मामलों में झूठे निहितार्थ की आशंका जताई थी।
Former Punjab DGP Sumedh Singh Saini got relief, HC gave this decision